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सुविधा : खो गया है वोटर आईडी कार्ड, तब भी दे मतदान, जानिए किस तरीके से ?

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वोट देना चाहते हैं और नहीं है वोटर कार्ड, इन डाक्यूमेंट्स के जरिए कर सकेंगे मतदान।

17वीं लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। सांतवें और अंतिम चरण का मतदान 19 मई को होगा, 23 मई को नतीजे आएंगे। भारत के नागरिक होने के नाते वोट देना आपका अधिकार है। आप जिस प्रत्याशी को चाहें, जिस पार्टी को चाहें वोट दे सकते हैं।

लेकिन अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिर आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है।

अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है फिर भी आप वोट दे सकते हैं। हम आपको ऐसे वैध दास्तावेज की जानकारी दे रहे हैं जिनके जरिए आप वोट डाल सकते हैं।

आप इन डाक्यूमेंट्स की सहायता से दे सकते हैं वोट

मतदान करने के लिए आपके पास 11 फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक होना जरूरी है। जिसे आपको अपने पोलिंग बूथ पर लेकर जाना होगा। इन डाक्यूमेंट्स में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से दिया गया पासबुक, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जारी सर्विस आईडेंटिटी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दस्तावेज, पेंशन संबंधी दस्तावेज, वोटर आईकार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप का भी उपयोग कर सकते हैं।

कैसे दर्ज करवाएं मतदाता सूची में नाम

लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। यह नाम दर्ज करवाने के लिए तीन तरह के फार्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए व्यक्ति की पहचान और निवास स्थान को दर्शाने वाला दस्तावेज जरूरी है। आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशनकार्ड, पानी, बिजली, टेलीफोन का बिल या स्थायी निवास के पते का दस्तावेज इस्तेमाल किया जा सकता है।

फार्म नंबर-6 : भारतीय नागरिक को यह फार्म भरना होगा।

फार्म नंबर-6 ए : एनआरआइ को यह फार्म भरना जरूरी।

फार्म नंबर-2 : सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के लिए।