UP Lockdown : यूपी में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, एक...

UP Lockdown : यूपी में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, एक हजार रुपये भत्ता भी देगी सरकार

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UP Lockdown : यूपी में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, एक हजार रुपये भत्ता भी देगी सरकार
यूपी लॉकडाउन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को वर्चुअल माध्यम से संपन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई सुबह 07 बजे तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है। इसके दृष्टिगत इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व से ही कोविड-19 की निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कार्य भी प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार, प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न जरूरतमन्दों को मिलेगा। इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी। 

बेसिक छोड़ 20 से शुरू होगी ऑनलाइन क्लास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक फैसला किया गया कि बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन क्लास का संचालन शुरू किया जाए। अब विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।

कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की जाए    

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमन्दों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखी जाए। आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को यथावत संचालित किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख रुपए के सुरक्षा बीमा कवर तथा 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की गई है।